Q. This is a question on trade, which, as you know, is often cited as one of the principal engines of economic growth. India, since you became Prime Minister, has decided not to go ahead and ratify the so-called Trade Facilitation Agreement. Also, India is, for the moment, outside both – APEC and TPP negotiations. So could you speak about your view of trade? And whether the domestic politics of India will allow you to pursue a liberal trade agenda?

A. जहां तक Trade facilitation का सवाल है, हम 101% agreed हैं। उसमें कोई दुविधा का विषय नहीं है, कयोंकि हम भी यह चाहते हैं। आज global economy का युग है। अगर global economy का युग है तो हमें हमारे infrastructure, हमारी facilities global standard की बनानी पड़ेगी। इसलिए हम भी मानते हैं कि विश्‍व के साथ हमको काम करना है। मेरे लिए Politics is not an issue at all. मैं लोकरंजक राजनीति वाला इंसान नहीं हूं। और नही लोकरंजक अर्थनीति वाला इंसान हूं। लेकिन मेरे देश में गरीब लोग हैं। गरीबों को भूखा रखकर हम नहीं चल सकते। और इसलिए food security और Trade facilitation - दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए। ये मेरे देश का आग्रह है। ये पहले कर लो तो देखा जाएगा तो गरीबों के साथ अन्‍याय होगा। दुनिया को कोई तकलीफ नहीं है कि हम food security के लिए positive stand ले लें।

Q. This question deals with electricity. As I understand it, several hundred million Indians do not have adequate access to electricity. And the question a lot of people are asking is, how can these people come to enjoy a middle class life, and in the process, not set in motion economics that have a clearly negative impact on climate change given the amount of carbon that would be emitted?

A. यह बात सही है कि हमारे लिए आज बिजली जीवन में एक बड़ा महत्‍पूर्ण हिस्‍सा बन चुकी है। बिजली Luxury नहीं है। ये जीवन की Requirement बन गई है। और हम 24x7 बिजली पहुंचाने के लिए संकल्‍पबद्ध हैं। मेरी सरकार ने अपने Manifesto में कहा है, अपने Agenda में कहा है कि next 5 years में हिंदुस्‍तान के हर गांव में 24x7 power supply करेंगे। यह संभव है। हमने जिस प्रकार से energy sector में काम किया है, उसमें भी clean energy पर बल दे रहे हैं। हम solar के लिए Roof top policy लेकर के आ रहे हैं। और इसलिए हिंदुस्‍तान में अब बिजली का संकट रहेगा, ऐसी संभावनाएं बहुत कम हैं।

जहां तक Climate Change का सवाल है, शायद आप लोगों को जान के आश्‍चर्य होगा, मैंने पहले भी कहा, मैं गुजरात में जब था – Al Gore ने एक किताब लिखी है Inconvenient truth - मैंने एक किताब लिखी है, Convenient Action और वह मैंने Environment पर लिखी है। और जो किया जा सकता है, यानी political will से Environment friendly काम कैसे किया जा सकता है, वो मैंने उसमें सिद्ध करके दिखाया है। इसलिए Development and climate दुश्‍मन हैं, जो सोचा जा रहा है, गलत है। हम दोनों को Carefully Streamline करके आगे बढ़ा सकते हैं।

Q. Sir, India is, by many counts, the second largest Muslim country in the world in terms of population. Only Indonesia is larger. And as you know from your time here, America is seized by the challenge posed by the group ISIS. One of the questions that has been raised is whether you’re worried that the unrest sweeping large parts of the Arab and Muslim world might spread to India. And to the extent that you are, what are your plans to reduce your country’s susceptibility to radicalization and even violence?

A. जहां तक भारत का सवाल है, भारत में किसी भी संप्रदाय के व्‍यक्ति क्‍यों न हो, लेकिन एक मूल philosophy से वह drive करता है और भारत के philosophy के प्रतीक हैं भगवान बुद्ध, महात्‍मा गांधी। जहां अहिंसा, यह हमारे लोगों के स्‍वभाव में है। आपने देखा होगा, इतनी Terrorist Activity हमारे देश में चली। Terrorism के कारण हम परेशान हैं। लेकिन सारे Terrorist Activity हमारे यहां exported है। किसी ने हमारे यहां export किया है। Home grown नहीं है इसलिए हिंदुस्‍तान का जो मुसलमान है, उसके विषय में, मुझसे कभी एक बार CNN ने पूछा था, कि अल कायदा का ये जो चल रहा है, तो आपको क्‍या होगा, तो मैंने कहा था कि हिंदुस्‍तान का मुसलमान अलकायदा को फेल कर देगा।

Q. We hope so. Let me turn to foreign policy for a minute. For much of the Cold War, India’s articulated foreign policy was one of Non Alignment. And there was always the rhetoric of the five principles of co-existence. But as you know, and as everybody knows, the world is no longer aligned with the end of the Cold War. So what is India’s compass? What is India’s intellectual approach to this post-Cold War world when it comes to its foreign policy?

A. देखिए, हम 18th और 19th century की तरफ जाएं तो वह युग पूरा संघर्ष का युग था। हर शासक जो भी उसका दायरा होगा, वह अपने विस्‍तार के लिए लड़ाई लड़ता था। पूरे दो शताब्‍दी का इतिहास संघर्ष का इतिहास है, लड़ने का इतिहास है। बाद में आया इतिहास, समय जो आया, वह गुट का इतिहास आया। एक गुट ये, तो दूसरा गुट ये। ये आया। अब वक्‍त बड़ी तेजी से बदला है। 21वीं सदी गुट से चलने वाली नहीं है। और एक प्रकार से Irrelevant हुआ यह गुट। आज हर देश Inter dependent है। विश्‍व के सब देश को सब देशों की जरूरत हो, ऐसे युग में हम प्रवेश कर चके हैं। और इसलिए गुट या समूहों के द्वारा नहीं, सह-अस्तित्‍व के विश्‍वास को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए एक नई philosophy, हम चाहे या न चाहें, already, practically जगह ले चुकी है। सभी देश मान लीजिए जो लोग G-20 में होंगे, वही G-4 में भी होंगे। जो G-7 में होंगे वही G-9 में होंगे। यानी आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा समूह नहीं बन पा रहा है। हर कोई हर जगह पे भी जगह बना रहा है तो जगत पूरा बदल चुका है। हम ये पुराने समूहों की कल्‍पना लेकर के चलते थे, उसमें से बाहर निकल जाएं और हम Inter-dependent world है, उसको accept करें। ये जगत तेजी से जुड़ा रह है। Technology ने जोड़ा है, हमारी अपनी आवश्‍यकताओं से जुड़ रहे है, और हमारी युवा पीढ़ी ने एक नए बदलाव को स्वीकार कर लिया है, इसलिए पुराने सारे parameters अब काम नहीं आएंगे।

Q. After this meeting here in New York, you are heading for Washington. You’ll meet with the President tonight, you’ve got meetings tomorrow. I expect one word you’re going to hear again and again and again is the word “partnership”. To describe the US-Indian relationship. So my question for you is whether you are comfortable with that word and to the extent you are or are not, what is your definition of the word “partnership” when it comes to India and the United States?

A. पहली बात यह है कि हर चीज में comfort नहीं होने की जरूरत होती भी है। अब पति-पत्‍नी में भी 100% comfort नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक लंबे समय तक Binding रहता है। कुछ चीजे हैं, जो भारत और अमेरिका को जोड़ती हैं। और वो है:

सबसे बड़ी चीज लोकतंत्र। Openness, सोसाइटी में जो openness है, वह दोनों के संस्‍कारों में है। तीसरी बात, आप देखिए अमेरिका - सारी दुनिया अमेरिका में आके बसी है, यह अमेरिका के character का हिस्‍सा है कि सबको assimilate करती है। और Indian, दूसरी दुनिया में बसा हुआ है। तो सारी दुनिया को assimilate करने की ताकत Indian में है। ये दोनों ऐसे character हैं, जो एक-दूसरे को जोड़ते हैं। और तीसरी बात है, आर्थिक। आर्थिक बात वो लेन देन का विषय रहता है। व्‍यापारिक संबंध रहते हैं कभी आपके फायदे में, कभी हमारे फायदे में। वह give & take formula के आधार पर चलते हैं। लेकिन दोनों देशों के लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा दोनों देशों को जोड़कर रखती है।

Q. You’ve described what features India and US have in common. But another word you’re going to hear a lot tomorrow is “strategic partnership”. Do you have a vision for that partnership and how the US and India can work together on global and regional issues?

A. देखिए, अभी भारत और अमेरिका ने मिलकर के - शांति की दिशा में प्रयास करना, एक विषय है, लेकिन आर्थिक विकास को लेकर के - अभी हम मिलने वाले हैं तो उस विषय को भी जोड़ने वाले हैं। यहां पर जो रिसर्च होता है, उस रिसर्च का उपयोग, हो सकता है कि अन्‍य देशों के साथ मिलकर विशेषकर भारत के साथ मिलकर के, जहां पर उस रिसर्च के धरती पर उतरने में utility ज्‍यादा है, तो हम उन क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं। दुनिया की तरफ देखने का हमारा दृष्टिकोण, वो सिर्फ उपयोगितावाद पर नहीं है। मैं आज भी मानता हूं, कि भारत और अमेरिका के संबंध, अमेरिका के हित के लिए अमेरिका के संबंध और भारत के हित के लिए भारत के संबंध, उसके बजाय, अमेरिका और भारत मिलकर के दुनिया के हित में हम क्‍या कर सकते हैं अगर ये Base line बनती है तो हम दोनों की ताकत विश्‍व को बहुत काम आ सकती है। और मैं जब Mr. Kerry मुझसे मिले थे, तो मैंने इस विषय को बड़े विस्‍तार से उनके सामने मैंने प्रस्‍तुत किया था।

Q. Is Afghanistan one of the areas where you think we can work together in a productive way?

A. अफगानिस्‍तान, ये तो बड़ा example है। अफगानिस्‍तान, actually एक example है। भारत के बहुत लोग अफगानिस्‍तान में रहते हैं। और एक प्रकार से अमेरिका और India के Partnership ने अफगानिस्‍तान में बहुत बड़ा Role play किया है। हम भी चाहते हैं कि अफगानिस्‍तान स्थिर, लोकतांत्रिक तरीके से विकास की यात्रा को आगे बढाए। ये हम भी चाहते हैं। अमेरिका ने वहां जो security measures में मदद की, उसके कारण वहां एक stability मिली। आज भी हमारी कोशिश ये है। और जो अभी चुनाव होने के बाद नई सरकार वहां प्रस्‍थापित हुई है, उस सरकार में भी तालमेल करने में भारत और अमेरिका ने, दोनों ने मिलकर के बहुत ही सद्भावना अपनी प्रकट करते रहे हैं। और एक अच्‍छे नतीजे की तरफ अफगानिस्‍तान गया है। लेकिन हमने अमेरिका से यही Request की है कि आप जो, withdrawal वाला, defence के withdrawal का विषय है - इराक जैसी गलती नहीं करनी चाहिए। क्‍योंकि इसके बाद इतना तेजी से withdraw करने के बाद इराक का जो हाल हुआ, अफगानिस्‍तान में withdrawal की process बहुत slow होनी चाहिए। अफगानिस्‍तान को अपने बल पर खड़े होने देना चाहिए। तभी जाकर के तालिबान को उभरने से वह रोक पाएगा। और इसलिए अमेरिका और भारत दोनों ने मिलकर के अफगानिस्‍तान में पूरी तरह कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है।

Q. Mr Prime Minister, you set an admirable example for the world in June when you accepted the arbitration decision of a Law of the Sea Tribunal, even though it awarded most of the Bay of Bengal that was under dispute to Bangladesh. Would you be willing to submit your land border problems with China to arbitration or adjudication? The Chinese government has thus far rejected the use of arbitration or adjudication. The Philippines is now putting China to the test. Would India be willing to do something similar?

A. चीन और भारत दोनों सक्षम हैं, बातचीत के द्वारा अपनी समस्‍या का समाधान करने के लिए। चीन और भारत Direct बातचीत कर रहे हैं। इसलिए कोई अलग arbitration की आवश्‍यकता नहीं रहती है। अभी भी, चीन के साथ मेरे व्‍यक्तिगत संबंध भी अच्‍छे रहे हैं। चीन के राष्‍ट्रपति अभी-अभी आए थे। और Border dispute को हम मानते हैं, Border dispute है और कई बातों में हमने चर्चा की है। उस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम दोनों इस बात से सहमत हैं, कि हम मिलकर के बहुत ही जल्‍द इन समाधानों को करेंगे। इसलिए हमें arbitration की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Q. You’ve often said that there is no compromise on the dignity of women. So given the enormous potential of Indian women, and the challenges they face everyday, what is your vision for a Made in India approach for ending gender-based violence and inequality? Is your government exploring the establishment of a Prime Ministerial task force or any other concrete milestones to be a global leader on this issue that is so fundamental to the lives of so many?

A. मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने, जो मैंने initiative लिए, उसके विषय में अच्‍छे शब्‍द सुनाए। दुनिया के कई भाग ऐसे है, जहां देश का प्रमुख महिला नहीं बन पाती है। Prime Minister या President किसी महिला को बनना है, आज भी कई देशों में दिक्‍कत है, लेकिन भारत और एशिया के देश ऐसे हैं, जहां महिलाएं प्रधानमंत्री रही हैं। और आज मेरी Foreign Minister भी महिला हैं, सुषमा स्‍वराज यहां बैठी हैं। मेरी Foreign Secretary भी महिला हैं, सुजाता सिंह। और मेरी Cabinet में 25% women हैं, Cabinet Ministers. लेकिन इस बात से बात पूरी नहीं होती है। Women empowerment के लिए सबसे पहली बात है girl child education. हम लोग dedicated हैं, girl child education के लिए। और I would like to share my experience in Gujarat. मैं जब गुजरात में मुख्‍यमंत्री था तो मेरे यहां girl child education को जब मैंने जाना, पहली बार जब मैं मुख्‍यमंत्री बना। It was Painful for me कि गुजरात जैसे राज्‍य में girl child education का ये हाल है? फिर मैंने, मेरे यहां school शुरू होती है 15th June को। जबकि हमारे यहां temperature होता है 45 डिग्री। यहां पर 24 डिग्री में भी गर्मी लगती है। हम 45 डिग्री में वहां रहते है। तो 13, 14, 15 जून, मैं खुद गांव जाता था। मेरे पूरे मंत्रिपरिषद के लोग गांव जाते थे। सारे मेरे MLA, MP जाते थे। मैं घर-घर जाकर भिक्षा मांगता था और लोगों को मैं कहता था कि भिक्षा में आप मुझे वचन दीजिए कि आप अपनी बेटी को पढ़ाओगे। मैं खुद बच्चियों को स्‍कूल लेकर जाता था। और मैं 100% enrolment में सफल हुआ। When I was a Chief Minister, 100% मैं सफल हुआ। वहां पर मैं अटका नहीं।

मैं कहीं पर भी जाता था, Public function में, तो मुझे gift कुछ न कुछ देते रहते हैं लोग, वह gift देते थे। उस gift को मैं auction करता था। जब मैं मुख्य मंत्री पद से गुजरात से वापिस निकला, तो उस auction में मुझे 78 करोड़ रुपये Total मिले। 78 करोड़ रुपये मैंने girl child education के लिए दान दे दिया सरकार को। ये commitment है हम लोगों का। तो girl child education और मेरी सरकार का Agenda है ‘बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ’ और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। दुनिया के कई देश हैं, जहां महिलाओं को Voting right पाने के लिए सालों तक संघर्ष करने पड़े। आंदोलन चलाने पड़े। Develop countries में भी women को voting right के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। भारत में women को election में भी 30% Reservation है। कोई भी Body होगी, 30% महिलाएं compulsory है। इतना हम forward looking देश हैं।

Q. You mentioned about the Jammu and Kashmir floods. I was originally born in Srinagar. Our families have obviously been tremendously affected. So my question, or rather request, is that Government of India should allow international organization to come in. Currently, there is a tremendous amount of bureaucracy in allowing international organization to come in.

A. पहली बात है कि दुनिया के कई देशों ने अपने आप कश्‍मीर को मदद पहुंचाई है। जब गुजरात में भूकंप हुआ था, गुजरात में भी अंतर्राष्‍ट्रीय community ने काफी मदद पहुंचाई थी। और ये तो बात सही है कि दुनिया भर में एक अच्‍छी चीज बनी है कि कहीं पर भी Natural Calamity होती तो सभी देश मदद करते ही हैं। जब पाकिस्‍तान में भूकंप हुआ था, तो मैं सबसे पहले, क्‍योंकि गुजरात उसके पड़ोस में ही है, तो हमने सबसे ज्‍यादा पाकिस्‍तान में मदद पहुंचाई थी। तो यह मानवता का काम है। सब लोग मानवता का काम करते रहते हैं।

Q. You’ve now been in office for 4 months. Is there any leader – whether in India or another country – about whom you say, “That’s someone who set a model that I would like to follow in my position as Prime Minister”?

A. मैं मानता हूं, ऐसा मैं कहूंगा तो कइयों के साथ अन्‍याय होगा, क्‍योंकि इतने सारे लोग हैं, हरेक से मुझे कुछ सीखना है। अगर मैं एक का नाम लूंगा तो 50 लोग नाराज हो जाएंगे। इसलिए मुझे दुनिया में जो भी अनुभवी लोग हैं, सबसे कुछ न कुछ सीखना है। और सबसे सीख करके मेरे देश के लिए मुझे अच्‍छा करना है। इसलिए मैं कहता हूं, दुनिया में जो श्रेष्‍ठ है, वो मुझे मेरे देश में लाना है।

Thank You.

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The mantra of the Bharatiya Nyaya Sanhita is - Citizen First: PM Modi
December 03, 2024
These Laws signify the end of colonial-era laws: PM Modi
The new criminal laws strengthen the spirit of - "of the people, by the people, for the people," which forms the foundation of democracy: PM Modi
Nyaya Sanhita is woven with the ideals of equality, harmony and social justice: PM Modi
The mantra of the Bharatiya Nyaya Sanhita is - Citizen First: PM Modi

केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्रीमान अमित शाह, चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाबचंद कटारिया जी, राज्यसभा के मेरे साथी सासंद सतनाम सिंह संधू जी, उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों।

चंडीगढ़ आने से लगता है कि अपनों के बीच आ गया हूं। चंडीगढ़ की पहचान शक्ति-स्वरूपा माँ चंडीका नाम से जुड़ी है। माँ चंडी, यानी शक्ति का वह स्वरूप जिससे सत्य और न्याय की स्थापना होती है। यही भावना भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता के पूरे प्रारूप का आधार भी है। एक ऐसे समय में जब देश विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं.. तब, संविधान की भावना से प्रेरित भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव प्रारंभ होना, उसका प्रभाव में आना, ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। देश के नागरिकों के लिए हमारे संविधान ने जिन आदर्शों की कल्पना की थी, उन्हें पूरा करने की दिशा में ये ठोस प्रयास है। ये कानून कैसे अमल में लाये जाएंगे, अभी मैं इसका Live Demo देख रहा था। और मैं भी यहां सबसे आग्रह करता हूं कि समय निकालकर के इस Live Demo का जरूर देखें। Law के Students देखें, Bar के साथी देखें, Judiciary के भी साथियों को अगर सुविधा हो, वे भी देखें। मैं इस अवसर पर, सभी देशवासियों को भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता के लागू होने की अनेक-अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और चंडीगढ़ प्रशासन से जुड़े सबको बधाई देता हूं।

साथियों,

देश की नई न्याय संहिता अपने आपमें जितना समग्र दस्तावेज़ है, इसको बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही व्यापक रही है। इसमें देश के कितने ही महान संविधानविदों और कानूनविदों की मेहनत जुड़ी है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर जनवरी 2020 में सुझाव मांगे थे। इसमें देश के मुख्य न्यायधीशों का सुझाव और मार्गदर्शन रहा। इनमें हाइ-कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिसेस उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। देश का सुप्रीम कोर्ट, 16 हाइकोर्ट, judicial academies, अनेकों law institutions, सिविल सोसाइटी के लोग, अन्य बुद्धिजीवी....इन सबने वर्षों तक मंथन किया, संवाद किया, अपने अनुभवों को पिरोया, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देश की जरूरतों पर चर्चा की गई। आज़ादी के 7 दशकों में न्याय व्यवस्था के सामने जो challenges आए, उन पर गहन मंथन किया गया। हर कानून का व्यावहारिक पक्ष देखा गया, futuristic parameter पर उसे कसा गया...तब भारतीय न्याय संहिता अपने इस स्वरूप में हमारे सामने आई है। मैं इसके लिए देश के सुप्रीम कोर्ट का, honorable judges का, देश की सभी हाइ-कोर्ट्स का, विशेषकर हरियाणा, पंजाब हाईकोर्ट का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ। मैं Bar का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आगे आकर इस न्याय संहिता की ownership ली है, Bar के सभी साथी बहुत-बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे भरोसा है, सबके सहयोग से बनी भारत की ये न्याय संहिता भारत की न्याय यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी।

साथियों,

हमारे देश ने 1947 में आज़ादी हासिल की थी। आप कल्पना करिए, सदियों की गुलामी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, पीढ़ियों के इंतज़ार के बाद, लक्ष्यावदी लोगों के बलिदानों के बाद, जब आज़ादी की सुबह आई...तब कैसे-कैसे सपने थे, देश में कितना उत्साह था, देशवासियों ने भी सोचा था...अंग्रेज गए हैं, तो अंग्रेजी क़ानूनों से भी मुक्ति मिलेगी। अंग्रेजों के अत्याचार का, उनके शोषण का ज़रिया ये कानून ही तो थे। ये कानून बनाए भी तब गए थे, जब अंग्रेजी सत्ता भारत पर अपना शिकंजा बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। 1857 में और मेरे नौजवान साथियों को मैं कहूंगा- याद रखिए, 1857 में देश का पहला बड़ा स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया। उस 1857 के स्वाधीनता संग्राम ने अंग्रेजी हुकुमत की जड़े हिला दी थीं, देश के हर कौने में बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर दी थी। तब जाकर के, उसके जवाब में, अंग्रेज़ 1860 में, 3 साल के बाद इंडियन पीनल कोड, यानी IPC लेकर आए। फिर कुछ साल बाद इंडियन एविडेंस एक्ट लाया गया। और फिर CRPC का पहला ढांचा अस्तित्व में आया। इन क़ानूनों की सोच और मकसद यही था कि भारतीयों को दंड दिया जाए, गुलाम रखा जाए, और दुर्भाग्य देखिए, आजादी के बाद...दशकों तक हमारे कानून उसी दंड संहिता और penal mindset के इर्द-गिर्द ही घूमते रहे, मंडराते रहे। और जिनका इस्तेमाल नागरिकों को गुलाम मानकर होता था। समय-समय पर इन क़ानूनों में छोटे-मोटे सुधार करने के प्रयास हुए, लेकिन इनका चरित्र वही बना रहा। आजाद देश में गुलामों के लिए बने कानूनों को क्यों ढोया जाए? ये सवाल ना हमने खुद से पूछा, ना शासन कर रहे लोगों ने इस पर विचार करने की ज़रूरत समझी। गुलामी की इस मानसिकता ने भारत की प्रगति को, भारत की विकास यात्रा को बहुत ज्यादा प्रभावित किया।

साथियों,

देश अब उस colonial माइंडसेट से बाहर निकले, राष्ट्र के सामर्थ्य का प्रयोग राष्ट्र निर्माण में हो....इसके लिए राष्ट्रीय चिंतन आवश्यक था। और इसीलिए, मैंने 15 अगस्त को लालकिले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प देश के सामने रखा था। अब भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता इसके जरिए देश ने उस दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया है। हमारी न्याय संहिता ‘of the people, by the people, for the people' की उस भावना को सशक्त कर रही है, जो लोकतंत्र का आधार होती है।

साथियों,

न्याय संहिता समानता, समरसता और सामाजिक न्याय के विचारों से बुनी गई है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि, कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। लेकिन, व्यवहारिक सच्चाई कुछ और ही दिखाई देती है। गरीब, कमजोर व्यक्ति कानून के नाम से डरता था। जहां तक संभव होता था, वो कोर्ट-कचहरी और थाने में कदम रखने से डरता था। अब भारतीय न्याय संहिता समाज के इस मनोविज्ञान को बदलने का काम करेगी। उसे भरोसा होगा कि देश का कानून समानता की, equality की गारंटी है। यही...यही सच्चा सामाजिक न्याय है, जिसका भरोसा हमारे संविधान में दिलाया गया है।

साथियों,

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता...हर पीड़ित के प्रति संवेदनशीलता से परिपूर्ण है। देश के नागरिकों को इसकी बारीकियों का पता चलना ये भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए मैं चाहूंगा, आज यहां चंडीगढ़ में दिखाए Live Demo को हर राज्य की पुलिस को अपने यहां प्रचारित, प्रसारित करना चाहिए। जैसे शिकायत के 90 दिनों के भीतर पीड़ित को केस की प्रगति से संबंधित जानकारी देनी होगी। ये जानकारी SMS जैसी डिजिटल सेवाओं के जरिए सीधे उस तक पहुंचेगी। पुलिस के काम में बाधा डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेने की व्यवस्था बनाई गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए न्याय संहिता में एक अलग चैप्टर रखा गया है। वर्क प्लेस पर महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा, घर और समाज में उनके और बच्चों के अधिकार, भारतीय न्याय संहिता ये सुनिश्चित करती है कि कानून पीड़िता के साथ खड़ा हो। इसमें एक और अहम प्रावधान किया गया है। अब महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे घृणित अपराधों में पहली हियरिंग से 60 दिन के भीतर चार्ज फ्रेम करने ही होंगे। सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर-भीतर फैसला भी सुनाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये भी तय किया गया है कि किसी केस में 2 बार से अधिक स्थगन, एडजर्नमेंट नहीं लिया जा सकेगा।

साथियों,

भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है- सिटिज़न फ़र्स्ट! ये कानून नागरिक अधिकारों के protector बन रहे हैं, ‘ease of justice’ का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था। लेकिन अब ज़ीरो FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है, अब उसे कहीं से भी केस दर्ज कराने की सहूलियत मिली है। FIR की कॉपी पीड़ित को दी जाए, उसे ये अधिकार दिया गया है। अब आरोपी के ऊपर कोई केस अगर हटाना भी है, तो तभी हटेगा जब पीड़ित की सहमति होगी। अब पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से हिरासत में नहीं ले सकेगी। उसके परिजनों को सूचित करना, ये भी न्याय संहिता में अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता का एक और पक्ष है...उसकी मानवीयता, उसकी संवेदनशीलता अब आरोपी को बिना सजा बहुत लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। अब 3 वर्ष से कम सजा वाले अपराध के मामले में गिरफ़्तारी भी हायर अथॉरिटी की सहमति से ही हो सकती है। छोटे अपराधों के लिए अनिवार्य जमानत का प्रावधान भी किया गया है। साधारण अपराधों में सजा की जगह Community Service का विकल्प भी रखा गया है। ये आरोपी को समाज हित में, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के नए अवसर देगा। First Time Offenders के लिए भी न्याय संहिता बहुत संवेदनशील है। देश के लोगों को ये जानकर भी खुशी होगी कि भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के बाद जेलों से ऐसे हजारों कैदियों को छोड़ा गया है...जो पुराने क़ानूनों की वजह से जेलों में बंद थे। आप कल्पना कर सकते हैं, एक नई व्यवस्था, नया कानून नागरिक अधिकारों के सशक्तिकरण को कितनी ऊंचाई दे सकता है।

साथियों,

न्याय की पहली कसौटी है- समय से न्याय मिलना। हम सब बोलते और सुनते भी आए हैं- justice delayed, justice denied! इसीलिए, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए देश ने त्वरित न्याय की तरफ बड़ा कदम उठाया है। इसमें जल्दी चार्जशीट फाइल करने और जल्दी फैसला सुनाने को प्राथमिकता दी गई है। किसी भी केस में हर चरण को पूरा करने के लिए समय-सीमा तय की गई है। ये व्यवस्था देश में लागू हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। इसे परिपक्व होने के लिए अभी समय चाहिए। लेकिन, इतने कम अंतराल में ही जो बदलाव हमें दिख रहे हैं, देश के अलग-अलग हिस्सों से जो जानकारियां मिल रही हैं...वे वाकई बहुत संतोष देने वाली हैं, उत्साहजनक है। आप लोग तो यहां भली-भांति जानते हैं, हमारे इस चंडीगढ़ में ही वाहन चोरी, व्हीकल की चोरी करने के एक केस में FIR होने के बाद आरोपी को सिर्फ 2 महीने 11 दिन में अदालत से सजा सुना दी, उसको सजा मिल गई। क्षेत्र में अशांति फैलाने के एक और आरोपी को अदालत ने सिर्फ 20 दिन में पूरी सुनवाई के बाद सजा भी सुना दी। दिल्ली में भी एक केस में FIR से लेकर फैसला आने तक सिर्फ 60 दिन का समय लगा...आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई। बिहार के छपरा में भी एक मर्डर केस में FIR से लेकर फैसला आने तक सिर्फ 14 दिन लगे और आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो गई। ये फैसले दिखाते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की ताकत क्या है, उसका प्रभाव क्या है। ये बदलाव दिखाता है कि जब सामान्य नागरिकों के हितों के लिए समर्पित सरकार होती है, जब सरकार ईमानदारी से जनता की तकलीफ़ों को दूर करना चाहती है, तो बदलाव भी होता है, और परिणाम भी आते हैं। मैं चाहूंगा कि देश में इन फैसलों की ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो ताकि हर भारतीय को पता चले कि न्याय के लिए उसकी शक्ति कितनी बढ़ गई है। इससे अपराधियों को भी पता चलेगा कि अब तारीख पर तारीख के दिन लद गए हैं।

साथियों,

नियम या कानून तभी प्रभावी रहते हैं, जब समय के मुताबिक प्रासंगिक हों। आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है। अपराध और अपराधियों के तोर-तरीके बदल गए हैं। ऐसे में 19वीं शताब्दी में जड़ें जमाए कोई व्यवस्था कैसे व्यावहारिक हो सकती थी? इसीलिए, हमने इन क़ानूनों को भारतीय बनाने के साथ-साथ आधुनिक भी बनाया है। यहां अभी हमने देखा भी कि अब Digital Evidence को भी कैसे एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में रखा गया है। जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी को अनिवार्य किया गया है। नए कानूनों को लागू करने के लिए ई-साक्ष्य, न्याय श्रुति, न्याय सेतु, e-Summon Portal जैसे उपयोगी साधन तैयार किए गए हैं। अब कोर्ट और पुलिस की तरफ से सीधे फोन पर, electronic mediums से सम्मन सर्व किए जा सकते हैं। विटनेस के स्टेटमेंट की audio-video recording भी की जा सकती है। डिजिटल एविडेंस भी अब कोर्ट में मान्य होंगे, वो न्याय का आधार बनेंगे। उदाहरण के तौर पर, चोरी के मामले में फिंगर प्रिंट का मिलान, बलात्कार के मामलों में DNA sample का मिलान, हत्या के केस में पीड़ित को लगी गोली और आरोपी के पास से जब्त की गई बंदूक के साइज़ का मैच....विडियो एविडेंस के साथ ये सब कानूनी आधार बनेंगे।

साथियों,

इससे अपराधी के पकड़े जाने तक अनावश्यक समय बर्बाद नहीं होगा। ये बदलाव देश की सुरक्षा के लिए भी उतने ही जरूरी थे। डिजिटल साक्ष्यों और टेक्नोलॉजी के इंटिग्रेशन से हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में भी ज्यादा मदद मिलेगी। अब नए क़ानूनों में आतंकवादी या आतंकी संगठन कानून की जटिलताओं का फायदा नहीं उठा सकेंगे।

साथियों,

नई न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता से हर विभाग की productivity बढ़ेगी और देश की प्रगति को गति मिलेगी। कानूनी अड़चनों के कारण जो भ्रष्टाचार को बल मिलता था, उस पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। ज़्यादातर विदेशी निवेशक पहले भारत में इसलिए निवेश नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कोई मुकदमा हुआ तो उसी में वर्षों निकल जाएंगे। जब ये डर खत्म होगा, तो निवेश बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

साथियों,

देश का कानून नागरिकों के लिए होता है। इसलिए, कानूनी प्रक्रियाएँ भी पब्लिक की सुविधा के लिए होनी चाहिए। लेकिन, पुरानी व्यवस्था में process ही punishment बन गया था। एक स्वस्थ समाज में कानून का संबल होना चाहिए। लेकिन, IPC में केवल कानून का डर ही एकमात्र तरीका था। वो भी, अपराधी से ज्यादा ईमानदार लोगों को, जो बेचारे विक्टिम हैं, उनको डर रहता था। यहाँ तक की, सड़क पर किसी का एक्सिडेंट हो जाए तो लोग मदद करने से घबराते थे। उन्हें लगता था कि उल्टा वो खुद पुलिस के पचड़े में फंस जाएंगे। लेकिन अब मदद करने वालों को इन परेशानियों से मुक्त कर दिया गया है। इसी तरह, हमने अंग्रेजी शासन के 1500 से ज्यादा कानून, पुराने कानूनों को भी खत्म किया। जब ये कानून खत्म हुये, तब लोगों को हैरानी हुई थी कि क्या देश में ऐसे-ऐसे कानून हम ढ़ो रहे थे, ऐसे-ऐसे कानून बने थे।

साथियों,

हमारे देश में कानून नागरिक सशक्तिकरण का माध्यम बनें, इसके लिए हम सबको अपना नज़रिया व्यापक बनाना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कुछ क़ानूनों की तो खूब चर्चा हो जाती है। चर्चा होनी भी चाहिए लेकिन, कई अहम कानून हमारे विमर्श से वंचित रह जाते हैं। जैसे, आर्टिकल-370 हटा, इस पर खूब बात हुई। तीन तलाक पर कानून आया, उसकी खूब चर्चा हुई। इन दिनों वक़्फ़ बोर्ड से जुड़े कानून पर बहस चल रही है। हमें चाहिए, हम इतना ही महत्व उन क़ानूनों को भी दें जो नागरिकों की गरिमा और स्वाभिमान बढ़ाने के लिए बने हैं। अब जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। देश के दिव्यांग हमारे ही परिवारों के सदस्य हैं। लेकिन, पुराने क़ानूनों में दिव्यांगों को किस कैटेगरी में रखा गया था? दिव्यांगों के लिए ऐसे-ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिन्हें कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। हमने ही सबसे पहले इस वर्ग को दिव्यांग कहना शुरू किया। उन्हें कमजोर फील कराने वाले शब्दों से छुटकारा दिया। 2016 में हमने Rights of Persons with Disabilities Act लागू करवाया। ये केवल दिव्यांगों से जुड़ा कानून नहीं था। ये समाज को और ज्यादा संवेदनशील बनाने का अभियान भी था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी इतने बड़े बदलाव की नींव रखने जा रहा है। इसी तरह, ट्रांसजेंडर्स से जुड़े कानून, Mediation act, GST Act, ऐसे कितने ही कानून बने हैं, जिन पर सकारात्मक चर्चा आवश्यक है।

साथियों,

किसी भी देश की ताकत उसके नागरिक होते हैं। और, देश का कानून नागरिकों की ताकत होता है। इसीलिए, जब भी कोई बात होती है, तो लोग गर्व से कहते हैं कि- I am a law abiding citizen. कानून के प्रति नागरिकों की ये निष्ठा राष्ट्र की बहुत बड़ी पूंजी होती है। ये पूंजी कम न हो, देशवासियों का विश्वास बिखरे ना...ये हम सबकी सामूहिक ज़िम्मेदारी है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि हर विभाग, हर एजेंसी, हर अधिकारी और हर पुलिसकर्मी नए प्रावधानों को जाने, उनकी भावना को समझे। विशेष रूप से मैं देश की सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहता हूँ, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता...प्रभावी ढंग से लागू हो, उनका जमीन पर असर दिखे, इसके लिए सभी राज्य सरकारों को सक्रिय होकर काम करना होगा। और मेरा फिर कहना है...नागरिकों को अपने इन अधिकारों की ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। हमें मिलकर इसके लिए प्रयास करना है। क्योंकि, ये जितना प्रभावी तरीके से लागू होंगे, हम देश को उतना ही बेहतर भविष्य दे पाएंगे। ये भविष्य आपके भी और आपके बच्चों का जीवन तय करने वाला है, आपके सर्विस satisfaction को तय करने वाला है। मुझे विश्वास है, हम सब मिलकर इस दिशा में काम करेंगे, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका बढ़ाएंगे। इसी के साथ, आप सभी को, सभी देशवासियों को एक बार फिर भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूं, और चंडीगढ़ का ये शानदार माहौल, आपका प्यार, आपका उत्साह उसको सलाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद!