प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान कहा, “माता-पिता अपनी बेटियों से पूछते हैं कि वे कहां थीं, जब वे अगर घर देर से लौटती हैं, लेकिन क्या वे अपने बेटों के साथ भी ऐसा ही करते हैं? आखिरकार बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाला व्यक्ति भी किसी का बेटा ही होता है। माता-पिता के रूप में क्या हमने अपने बेटों से पूछा है कि वे कहां जा रहे हैं? जब हम अपनी बेटियों पर सवाल उठाते हैं, तो बेटों के लिए भी एक ही तरह का मापदंड क्यों नहीं अपनाते हैं? ”
स्पष्ट रूप से, किसी के लिए स्वतंत्रता दिवस पर यह कहना महिलाओं की सुरक्षा और लैंगिक समानता के लिए उसकी गहरी चिंता को दर्शाता है। इस विचार के साथ उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि महिला सुरक्षा उनकी सरकार के पॉलिसी मेकिंग, गवर्नेंस और एजेंडे का एक अभिन्न हिस्सा है। राष्ट्र ने कुछ पथ-प्रदर्शक घोषणाएं देखीं, जो आधी आबादी की गरिमा और कल्याण को सुनिश्चित करती हैं, जो कई वर्षों से सिर्फ प्रतीकवाद था। महिला केंद्रित विकास को सेंटर में रखकर कई घोषणाएं की गई हैं।
ऐसी कुछ घोषणाओं ने भारत में महिलाओं के लिए सेप्टी और सिक्योरिटी नेट को संभावित रूप से बदल दिया है।
नरेन्द्र मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017 लोकसभा में पारित किया। इस बिल से तुरंत ट्रिपल तलाक यानि तलाक-ए-बिद्दत किसी भी रूप में गैरकानूनी हो गया।
यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की रक्षा करता है जो तात्कालिक ट्रिपल तालक के हाथों मजबूर हैं। यह सिर्फ एक एसएमएस या व्हाट्सएप संदेश के साथ पत्नियों को तलाक देने की मनमानी प्रथा को खत्म करता है, यह विधेयक विवाहित मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक शुरुआत है, जो इस तरह की घटना होने पर असहाय महसूस करती हैं।
महिला पुलिस स्वयंसेवकों और महिला सुरक्षा ऐप जिसे "हिम्मत" कहा जाता है, महिलाओं को उनके घरों के भीतर और बाहर दोनों जगह सुरक्षित जीवन प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है। मानव तस्करी (रोकथाम, पुनर्वास ,संरक्षण) विधेयक 2018 अत्यंत कमज़ोर व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों को, प्रभावित करने वाले घृणित और अदृश्य अपराधों से निपटने का समाधान प्रदान करता है।
युवा लड़कियों को एक सेफ और सिक्योर वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध, नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपराधियों को ऐसे जघन्य अपराधों में लिप्त होने के लिए कड़ी सजा देने के लिए एक कानून प्रदान करता है। 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार के दोषी पाए जाने वालों के लिए मृत्युदंड की सजा सरकार द्वारा ऐसे अपराधों को रोकने और भारत के युवा नागरिकों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों को कड़ाई से निपटने के लिए सुनिश्चित की गई थी। इसके अलावा, 16 साल से कम की लड़की से बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा 10 साल से बढ़कर 20 साल कर दी गई है।
स्वच्छ भारत एक अन्य सामाजिक नवाचार है जिसमें बहुआयामी सामाजिक प्रभाव हैं। शौचालय के अभाव में महिलाएं खुले खेतों में जाने को मजबूर थीं, इसने उनके लिए एक बड़ा सुरक्षा खतरा पैदा कर दिया। अपराधी इस दौरान अंधेरा पाकर महिलाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते थे। इसके अलावा महिलाओं को जंगली जानवरों और सांप के काटने का भी खतरा बना रहता था। स्वच्छ भारत का प्रभाव स्वच्छता की पहल से कहीं अधिक है। यह सुरक्षा और गरिमा को भी बहाल करता है और समाज की महिला सदस्यों को सुरक्षा भी प्रदान करता है।
इसी तरह, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के शुभारंभ और व्यापक कार्यान्वयन के साथ, महिलाओं को खाना पकाने के लिए जलाने की लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगल जाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। महिलाओं को लकड़ी इकट्ठा करने के लिए बाहर जाने में जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जो घर पर शौचालय के अभाव में सामना करने के समान हैं।
महिलाओं को राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए, भारत के लोकतंत्र की प्रगति में उनकी भागीदारी और राष्ट्र में अपनी जगह बनाने के लिए, महिलाओं को पुरुष समकक्ष के बराबर होने की आवश्यकता है। इसके लिए, हमें उन्हें पहले एक सुरक्षा तंत्र देकर शुरू करने की आवश्यकता है जो उन्हें अपने देश में कहीं भी सुरक्षित महसूस करें। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे जागरूकता अभियान बालिकाओं को बचाने, उन्हें शिक्षित करने और फिर उन्हें आत्मनिर्भर नागरिक बनाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं। जन्म के समय लिंगानुपात 104 चिन्हित जिलों में पहले से बेहतर हुआ है, एक आंकड़ा दर्शाता है कि अब हम अपनी बेटियों को पैदा होने से पहले ही उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।