प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मर्चेन्ट शिपिंग (संशोधन) विधेयक में आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक का प्रस्ताव जहाजरानी मंत्रालय द्वारा किया गया था। विधेयक के लागू होने के बाद, विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र संगठन (आईएमओ) की एंटी फॉलिंग सिस्टम संधि 2001 से मिलने वाले लाभों तक पहुंच संभव हो जाएगी।
एएफएस संधि के माध्यम से 400 टन अथवा इससे अधिक माल ले जाने वाले सभी भारतीय पोतों को पूर्णजांच के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय एंटी फॉलिंग सिस्टम प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा इससे भारतीय पोतों को अन्य देशों की सहायता के बिना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौवहन गतिविधियों में शामिल होने के अवसर मिलेंगे।
इसके अलावा भारत भी भविष्य में यह सुनिश्चित कर सकेगा कि एएफएस संधि 2001 की जरूरतों के अनुरूप भारतीय जल क्षेत्र अथवा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी विदेशी पोत पूरी तरह से प्रमाणित हों।