प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा कानून (संशोधन) विधेयक 2008 में आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दे दी है। अब यह विधेयक राज्य सभा में विचार-विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया जायेगा।
इस विधेयक का उद्देश्य, संबंधित कानून में से पुराने और व्यर्थ प्रावधानों को हटाना तथा बेहतर गुणवत्ता के साथ बीमाकृत व्यक्ति की भलाई के लिए बीमा क्षेत्र को समर्थ बनाना है।