प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित विद्युत (संशोधन) विधेयक 2014 के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 में कई संशोधनों को मंजूरी दी।
इन संशोधनों से विद्युत क्षेत्र में आवश्यक सुधार होंगे, जिससे देश में विद्युत क्षेत्र में प्रतियोगिता, परिचालन क्षमता बढ़ेगी और विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा। जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त क्षमता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।