प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधनों को मंजूरी दी गई, ताकि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों के बीच हिस्सेदारी के आधार पर ग्रामीण बैंकों की पूंजी क्षमता को मजबूत किया जा सके और उसके संदर्भ में लचीलापन बढ़ाया जा सके। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त गैर सरकारी निदेशकों के कार्यकाल को तीन वर्षों की अवधि के लिए तय किया जाएगा।
इन संशोधनों से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिरता में इजाफा हो और वे ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभा सकें। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बोर्ड को भी मजबूत किया जाएगा।